पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में आरोपी के पिता को मिली जमानत, पांच अन्य आरोपियों को भी मिली जमानत

by Priya Pandey
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पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को पुणे की जिला एवं सत्र अदालत से जमानत मिली है। इसके अलावा अदालत ने इस मामले से जुड़े पांच अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी। इनमें उस बार के मालिक और प्रबंधक भी शामिल हैं, जिन्हें कथित तौर पर किशोरों को शराब परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।पुलिस ने आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल और ब्लैक बार क्लब के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। इस हादसे के को लेकर दर्ज की गई प्राथमिकी में बताया गया था कि पिता को यह पता था कि उनके नाबालिग बेटे के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके बाद भी उसके हाथ कार थमाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं किशोर को पार्टी करने की इजाजत भी दे दी गई। प्राथमिकी में बताया गया है कि विशाल अग्रवाल जानते थे कि उनका नाबालिग बेटा शराब पीता है।

बता दें कि 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर में पोर्श कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार दो आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। दोनों मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई थी। आरोप है कि पोर्श कार को 17 वर्षीय किशोर चला रहा था, जो घटना के वक्त नशे में था।

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