अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों को फांसी, 11 को आजीवन कारावास की सजा

by Priya Pandey
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अहमदाबाद में 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में स्पेशल कोर्ट ने 49 में से 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। वहीं 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

अहमदाबाद में 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने 38 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। वहीं 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, कोर्ट के बाहर और आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इन सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 49 अभियुक्तों को दोषी माना था।

कोर्ट ने दिया मुआवजा देने का आदेश

कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के अलावा धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वही गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50 हजार और मामूली घायलों को 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

28 आरोपियों को बरी कर दिया गया था

अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया था और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। इन सीरियल ब्लास्ट में 78 आरोपी थे।

आपको बता दें की 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में हुए 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिला कर रख दिया था। इन हमलों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे। पुलिस ने दावा किया था कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों ने साल 2002 में गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए इन हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग मारे गए थे।

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