Arijit Singh को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत, आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे AI प्लेटफॉर्म्स

by Priya Pandey
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संगीतकार-गायक अरिजीत सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अरिजीत सिंह को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि बिना सहमति के किसी सेलिब्रिटी की आवाज, इमेज का इस्तेमाल करके कंटेंट तैयार करने वाले एआई टूल्स उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सिंगर की दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति आर आई छागला ने 26 जुलाई को अपने अंतरिम आदेश में आठ ऑनलाइन प्लेटफार्मों को अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोक दिया और उन्हें ऐसी सभी कंटेंट और आवाज रूपांतरण टूल को हटाने का निर्देश दिया।गायक ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि ये प्लेटफॉर्म उनकी आवाज, तौर-तरीकों और बाकी चीजों की नकल करके वॉयस रिकॉर्डिंग को एडिट करने के लिए एआई टूल्स प्रदान करते हैं। इसमें एडिटिंग की जाती है, जो कि एआई टूल्स की मदद से ही होती है। इस मामले में सुनवाई करते हुए 26 जुलाई को न्यायमूर्ति आर आई छागला ने अपने अंतरिम आदेश में आठ ऑनलाइन प्लेटफार्मों को अरिजीत सिंह के व्यक्तित्व अधिकारों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई। उन्होंने ऐसे सभी कंटेंट और आवाज वाले टूल्स को हटाने का भी निर्देश दिया।

 

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