Aryan Khan Drug Case: कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए NCB को दिया 60 दिन का अतिरक्त समय

by Priya Pandey
0 comment

आर्यन खान ड्रग्स मामले में एनसीबी को मुंबई कोर्ट ने 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इससे पहले मामले की जांच के गठित विशेष जांच दल  ने मुंबई सत्र न्यायालय से मामले की जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में एसआईटी ने मामले से जुड़े तथ्यों को नजदीकी से अध्ययन करने में समय लगने की बात कही थी। जिस पर सुनावाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जांच के समय में विस्तार करते हुए यह निर्णय दिया है।

एनसीबीके विशेष जांच दल (SIT) ने मुंबई सत्र न्यायालय में 28 मार्च यानी सोमवार को एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिसमें आर्यन चार्ज शीट तैयार करने से पूर्व सभी खान ड्रग्स मामले से जुड़े सभी तथ्यों का अध्ययन करने के लिए समय मांगा गया। वहीं इससे पहले यह बात सामने आई थी की ड्रग केस में आर्यन खान के खिलाफ एसआईटी को कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। जिसके बाद एसआईटी प्रमुख और एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह ने कहा था कि मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि आर्यन खान के खिलाफ सबूतों की अनुपलब्धता पर मीडिया रिपोर्ट्स सच नहीं हैं और ये सिर्फ अटकलें हैं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।

NCB को 60 दिन का अतिरिक्त समय मामले में जांच कर रही एनसीबी के विशेष जांच दल में मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। जिस पर सोमवार को अदालत ने सुनवाई की। गुरुवार को कोर्ट ने एनसीबी को चार्जशीट अदालत में दाखिल करने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

बताया जाता है कि 2 अक्टूबर की रात कथित तौर पर एक ड्रग पार्टी चल रही थी। जिसमें आर्यन खान और कुछ अन्य को टीम ने ड्रग्स लेने के आरोप में हिरासत में लिया था। आर्यन की खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले में अब तक एनसीबी ने आर्यन खान समेत कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें 18 आरोपी जमानत पर जेल से बाहर हैं। आर्यन खान बेल पर हैं, लेकिन अभी भी ड्रग्स केस में उन्हें राहत नहीं मिली है। अब बस इतंजार है एनसीबी की चार्जशीट का, क्या क्या आरोप एनसीबी आर्यन पर चार्ज करती है।

 

About Post Author