राहुल गांधी को गुजरात HC से बड़ा झटका, मोदी सरनेम केस में याचिका खारिज

by Priya Pandey
0 comment

राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद उनको मिली दो साल की सजा सजा बरकरार रहेगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ‘मोदी सरनेम’ मामले में वकील हर्षित एस. टोलिया ने कहा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जो कहा उससे हमें समझ आता है कि निचली अदालत का फैसला सही है। विधायक या सांसद होने के कारण किसी को विशेष फायदा नहीं मिल सकता। अभियुक्त के खिलाफ बहुत से ऐसे मामले हैं। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज़ कर दी है

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें की 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था। जिसपर गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और इस मामले में अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए जो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

इस मामले में राहुल गांधी ने माफी मांगने से इकार कर दिया था। सूरत सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई। इसके बाद हाई कोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की गई। जिसे खारिज कर दिया गया है।

About Post Author