CM आतिशी और केजरीवाल को SC से बड़ी राहत, मानहानि मामले में सुनवाई पर लगी रोक

by Priya Pandey
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दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरसल, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में सीएम आतिशी (Atishi) और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। बीजेपी नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में दोनों नेताओं को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा था।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले में दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने आप के दो नेताओं आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। बेंच ने कहा, हमें देखना होगा कि मानहानि क्या है और इस तरह के राजनीतिक बयानों की लक्ष्मण रेखा क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि संविधान लोगों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन राजनीतिक बयानों की भी एक मर्यादा रेखा होनी चाहिए। राजनीतिक बयानों के लिए आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने की सीमा ऊंची रखनी जरूरी है।

क्या है मामला?

आपको बता दें की ये मानहानि केस अरविंद केजरीवाल और अतिशी द्वारा 2018 में दिए बयान को लेकर दर्ज कराया गया। तब अतिशी और केजरीवाल ने बीजेपी पर 30 लाख वोटरों के नाम काटने का आरोप लगाया था।

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