गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए सारी FIR एकसाथ करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली की निचली अदालत शाम तक खेड़ा को अंतरिम ज़मानत देगी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी।इसके बाद दिल्ली पुलिस ने खेड़ा को द्वारका कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। पवन खेड़ा के मामले में सुनवाई खत्म होने के बाद उनके वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि ‘असम पुलिस ने तय नियमों के मुताबिक इसमें गिरफ्तारी नहीं की थी।
इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। इस मामले को लेकर सुप्रिया श्रीनेता ने कहा कि पवन खेड़ा को विमान से बैक के एक्सचेंज होने की जानकारी के साथ उतारा गया, जबकि पवन खेड़ा के पास कोई बैग ही नहीं था, सिर्फ एक हैंडबैग था। बाद में जानकारी मिली कि पवन खेड़ा को डिप्लेन किया गया है और सीआईएसएफ के एसपी इसकी जानकारी देंगे।