यमुना प्राधिकरण हजारों आवंटियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। आवंटित भूखंड पर भवन निर्माण के लिए उन्हें दो वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव 29 जनवरी को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद आवंटियों को भवन निर्माण की अवधि समाप्त होने पर लगने वाले विलंब शुल्क से छूट मिल जाएगी। यमुना प्राधिकरण ने आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत समेत विभिन्न श्रेणी में भूखंड आवंटित किए हैं।आमतौर पर प्राधिकरण योजना के तीन साल में सेक्टरों का आंतरिक विकास कर आवंटियों को भौतिक कब्जा देता है। इसके बाद आवंटियों को भूखंड पर निर्माण कार्य करना होता है, लेकिन तीन साल की निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य न करने पर आवंटियों को विलंब शुल्क के साथ समय विस्तार दिया जाता है।
यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 29 जनवरी को है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसमें निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन का प्रस्ताव भी जाएगा। प्राधिकरण के तमाम आवंटियों का समय पूरा हो गया है, लेकिन वह अभी तक निर्माण नहीं कर पाए हैं। इसमें आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत के आवंटी शामिल हैं। ऐसे आवंटियों को दो साल का और समय मिलेगा।