दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को ‘बुल्ली बाई’ ऐप मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और ‘सुल्ली डील्स’ ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को मानवीय आधार पर ज़मानत दे दी।
अदालत ने कहा कि इन आरोपी पहली बार अपराध किया है और लगातार जेल में रहना उनकी समग्र भलाई के लिए हानिकारक होगा। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों पर सख्त शर्तें लगाई थीं ताकि वे किसी गवाह को धमका न सकें और किसी भी सबूत को ख़राब न कर सकें।
शर्तों में यह शामिल है कि आरोपी व्यक्ति किसी भी पीड़ित से संपर्क करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने का प्रयास नहीं करेगा। आदेश में कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, जांच अधिकारी को अपना संपर्क विवरण प्रदान करेगा और अपना फ़ोन चालू रखेगा और आईओ को अपना पता देगा।
आदेश में कहा गया है कि आरोपी देश छोड़कर नहीं जाएंगे और हर तारीख को अदालत के सामने पेश होंगे, इसके अलावा ज़मानत पर रहते हुए एक समान अपराध नहीं करेंगे।