CM केजरीवाल को लगा झटका, डॉक्‍टर से नियमित मुलाकात की मांग खारिज

by Priya Pandey
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्‍यू कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। दरसल, सीएम की अपने प्राइवेट डॉक्‍टर से शुगर की बीमारी को लेकर नियमित तौर पर कंसल्‍ट करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीएम का कहना था कि वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से उन्‍हें अपने डॉक्‍टर से नियमित तौर पर कंसल्‍ट करने की इजाजत दी जाए।स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने निर्देश दिया कि अरविंद केजरीवाल को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाना चाहिए। केजरीवाल को किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करेंगे, जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड को यह तय करना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाना चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड एक निर्धारित आहार और एक एक्सरसाइज प्लान पर भी निर्णय लेगा, जिसका नियमित पालन किया जाना चाहिए। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आहार योजना में कोई बदलाव नहीं होगा।

बता दें, सीएम केजरीवाल ने इंसुलिन देने और रोज 15 मिनट वीसी के जरिए डॉक्टरी परामर्श की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। 19 अप्रैल (शुक्रवार) को इस पर सुनवाई हुई और विशेष जज ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केजरीवाल 22 वर्षों से मधुमेह से पीड़ित हैं और उन्हें रोज इंसुलिन की जरूरत होती है। वहीं ईडी का कहना था कि केजरीवाल ने बहुत पहले इंसुलिन लेना छोड़ दिया था।

 

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