दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी एवं कुछ अन्य आरोपियों की 52 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत (7.29 करोड़ रुपये मूल्य की) अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है।ED के मुताबिक इस 52 करोड़ की चल अचल संपत्ति में 7 करोड़ 29 लाख रुपये की 2 प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया साथ ही राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के लैंड और फ्लैट शामिल हैं। इस अटैचमेंट में 44 करोड़ 29 लाख रुपये की कैश और चल संपत्ति है। इसमें से 11 लाख 49 हजार रुपये मनीष सिसोदिया और 16 करोड़ 45 लाख रुपये बृंदको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक दिल्ली आबकारी नीति फर्जीवाड़ा मामले में जांच एजेंसी ईडी द्वारा अब तक करीब कुल 128 करोड़ का अटैचमेंट किया जा चुका है। इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। ईडी द्वारा इस मामले में जैसे -जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा रही है वैसे -वैसे आरोपपत्र भी दायर करते जा रही है। ईडी इस मामले में अब तक कुछ पांच आरोपपत्र यानी चार्जशीट कोर्ट में दायर कर चुकी है।
बता दें की मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति घोटाले को लेकर आरोप लगे थे जिसके बाद उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसी केस से जुड़े मामले में बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद लगातार सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती चली गईं और उन्हें अभी तक अदालत से भी राहत नहीं मिली है।