शनिवार को निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में कुछ और राहत देने का एलान किया। आयोग ने पदयात्रा पर लगी रोक हटा ली है। अब नए गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में और चार घंटे तक का समय बढ़ा दिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रचार के लिए चार घंटों का अतिरिक्त समय
आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह छह बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। इससे पहले सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी। निर्वाचन आयोग ने आठ जनवरी को पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।
चुनावी राज्यों में संक्रमण के मामले कम
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि “केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कोविड की जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। देश में संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। रिपोर्ट किए गए मामलों में भी गैर-चुनाव वाले राज्यों से सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। चुनावी राज्यों में कोविड के मामले देश में कुल रिपोर्ट किए गए मामलों का एक बहुत छोटा अनुपात है।”
चुनाव आयोग के मुताबिक, राजनीतिक दल और उम्मीदवार निर्धारित खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ बाहर प्रचार कर सकते हैं। अभी तक सभा और रैलियों जैसे आयोजनों की सीमा खुली जगह या मैदान की क्षमता का 30 फीसदी थी।