अगर आपने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवासीय भूखंड या निर्मित आवासीय भवन (एक मंजिला भवन/ फ्लैट) खरीदा है और आप पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की किस्त बकाया है तो उसके कुल बकाया रकम पर भुगतान कर पेनल्टी में छूट पाने का आखिरी मौका 30 सितंबर है।
प्राधिकरण की एकमुश्त समाधान योजना 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इस अवधि के बाद कोई छूट नहीं मिलेगी। आवंटी को पूरी बकाया रकम देनी पड़ेगी।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संपत्ति विभाग में आवंटियों (फ्लैट/आवासीय भवन व आवासीय भूखंड) के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू है। यह छूट 30 सितंबर तक है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संपत्ति विभाग के अंतर्गत निर्मित भवनों के 3369 व आवासीय भूखंड के 217 बकाएदार हैं।
इन पर प्रॉपर्टी का प्रीमियम के अलावा अतिरिक्त मुआवजा और लीज डीड का विलंब शुल्क भी देना बाकी है। ये निर्मित फ्लैट व एक मंजिला भवन सेक्टर तीन, ओमीक्रॉन टू, ज्यू टू, ज्यू थ्री, म्यू टू, ओमीक्रॉन वन, ओमीक्रॉन वन ए, ईटा टू आदि सेक्टरों में स्थित हैं, जबकि आवासीय भूखंड सेक्टर अल्फा, बीटा, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्टर तीन, डेल्टा वन, ईटा, ओमीक्रॉन थ्री, चाई-फाई आदि सेक्टरों में स्थित हैं। प्राधिकरण ने बकाएदार आवंटियों को राहत देने के लिए 122वीं बोर्ड बैठक में एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी।
ओटीएस के अंतर्गत आवंटियों को डिफॉल्ट धनराशि पर पैनल्टी से राहत दी गई है। वे सिर्फ साधारण ब्याजदर पर भुगतान कर सकते हैं। अतिरिक्त मुआवजे पर भी सिर्फ साधारण ब्याजदर लगेगा। पेनल्टी माफ हो जाएगी। इसके अलावा लीज डीड कराने में देरी हुई है तो कुल विलंब शुल्क पर 40 फीसदी छूट मिल जाएगी। विलंब शुल्क का शेष 60 फीसदी रकम जमा करना होगा। यह एकमुश्त समाधान योजना 30 सितंबर तक लागू है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने संपत्ति विभाग के बकाएदार आवंटियों से तय समयसीमा में भुगतान कर छूट पाने की अपील की है।
ओटीएस के लिए ऐसे करें आवेदन
एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत 150 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए आवंटी को 2000 रुपये और इससे बड़े प्लॉट के लिए 5000 रुपये बतौर प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। इसके साथ ही आवंटी को प्रीमियम, अतिरिक्त मुआवजा और लीज डीड के विलंब शुल्क को जोड़कर कुल रकम का 50 फीसदी जमा कर आवेदन करना होगा। आवंटी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ओटीएस के लिए आवेदन पत्र भी इसी वेबसाइट पर अपलोड है। 30 सितंबर इस योजना की अंतिम तिथि है। इसके बाद योजना खत्म हो जाएगी।
ओटीएस की जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें
अगर किसी आवंटी को एकमुश्त समाधान योजना से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर 0120-2336046, 47 48 व 49 पर कॉल कर सकते हैं।