गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार को मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। गुरुवार को हाई कोर्ट की ओर से जारी सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक की अदालत सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। न्यायमूर्ति प्रच्छक ने गांधी की याचिका पर मई में सुनवाई के दौरान यह कहते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। 29 अप्रैल को एक सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि अगर दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो मेरे मुवक्किल को उस अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, जो राजनीति में लंबा समय है। यहां चुनाव लड़ने से आठ साल की रोक लग रही है। पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। यह कोई गंभीर अपराध नहीं है, मैंने कोई हत्या नहीं की है। कृपया ध्यान दिया जाए।
गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा 2019 में दायर मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए 23 मार्च को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल जेल की सजा सुनाई थी।