हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दे दी। हालांकि आयोग ने 3 शर्तें लगाई हैं। हर बार चुनावी सीजन में जेल से बाहर आने वाले राम रहीम को पैरोल पर बाहर आने के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। शर्तों के अनुसार राम रहीम हरियाणा में नहीं आएगा। किसी तरह विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने, कोई जनसभा करने और सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह की अपील करने पर पाबंदी रहेगी। इन सभी शर्तों की अवहेलना करने पर राम रहीम की पैरोल को तुरंत रद्द कर उसे वापस जेल भेजने के निर्देश हैं। हरियाणा चुनाव आयोग के प्रवक्ता एचसीएस अधिकारी मनीष लोहान ने बताया कि सरकार की तरफ से राम रहीम को आपातकालीन वजह बताकर पैरोल देने के संबंध में परामर्श के लिए आयोग को पत्र आया था। पत्र में लिखा था कि राम रहीम जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं आएगा। इसके अलावा वह चुनाव को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा और न कोई जनसभा या सोशल मीडिया पर अपील करेगा। इसके बाद चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा था कि राम रहीम को पैरोल देने के लिए उक्त सभी शर्तों की जांच कर लें। इसकी पुष्टि कर लें कि इन शर्तों की पालना पूरी तरह से होगी। इसके बाद सरकार अपने स्तर पर राम रहीम के पैरोल देने या न देने पर फैसला ले सकती है।