भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में ये सुनवाई हुई।
बता दें की 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी। आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354D में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि यह धारा जमानती धारा है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कई देशों के कुछ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। अभी उनके जवाब नहीं आए हैं। इसके अलावा एफएसएल रिपोर्ट भी नहीं आई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख सात जुलाई तय की है।
बता दें कि छह महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था।