बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेप-2 लागू, डीजल जनरेटर पर बैन

by Priya Pandey
0 comment

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को बढ़ते देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल जनरेटर और तंदूर में कोयले पर पाबंदी रहेगी। वाहन पार्किंग की फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए यह फैसला किया। ग्रेप-2 मंगलवार सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा।सर्दियों का मौसम आने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लग जाता है और वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। सोमवार को दिल्ली का दिनभर औसत एक्यूआई 300 के लगभग रहा। इसके बाद शाम को 4 बजे एक्यूआई 310 पहुंच गया। बता दें की एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है। इस दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ऐहतियातन कदम उठाए जाएंगे। एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप के संशोधित कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए हैं।

ग्रैप के दूसरे चरण में कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके तहत अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है। रोजाना सड़कों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है। वहीं, फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाती है। साथ ही निर्माण स्थलों पर निरीक्षण बढ़ा दिया जाता है।

About Post Author