हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, स्कूल-कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं

by Priya Pandey
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कर्नाटक हिजाब को लेकर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की मांग से जुड़ीं याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।

कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज सुबह इस पर अपना फैसला सुनाई। पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन भी शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले सुनवाई करते हुए पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है।

कई जिलों में धारा 144 लागू

हिजाब विवाद पर फैसले को लेकर कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही इस दौरान स्कूल-कालेज भी बंद है। दक्षिण कन्नड़ के डीसी डा राजेंद्र केवी ने कहा कि बाहरी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी, लेकिन सभी स्कूलों और कालेजों की आंतरिक परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी। ज़िलाधिकारी कुर्मा राव एम ने कल घोषणा की थी कि ज़िले के सभी स्कूल और कॉलेज 15 मार्च को बंद रहेंगे

आपको बता दें कि ये विवाद उड्डुपी जिले में एक कालेज में हिजाब पहनकर आने के बाद शुरू हुआ था। एक कालेज में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर आई थी, जिस कारण उन्हें क्लास में बैठने से रोक दिया गया था। हिजाब पहनने से रोके जाने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। इसको लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था।

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