केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख़्त होंगे नियम, राज्य सरकार ने जारी की नियमावली

by MLP DESK
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केरल में कोविड -19 की स्थिति हर गुज़रते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

 

इसमें निर्धारित क्वारंटाइन और आइसोलेशन मानदंडों को इम्लीमेंटिंग एजेंसियों द्वारा पूरे राज्य में सख़्ती से लागू किया जाएगा। राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया है कि रैपिड रेस्पॉन्स टीम / वार्ड स्तर की समितियां, पड़ोस के क्लस्टर और पुलिस, राजस्व स्वास्थ्य और स्थानीय स्व-सरकारी विभागों के संबंधित अधिकारी इसे सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त एजेंसियों को किसी भी मुश्क़िल के समय में क्वारंटाइन किए गए लोगों को आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करने में भी मदद करनी चाहिए।

इसमें आगे कहा गया है, ‘क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले, डीएम अधिनियम के प्रावधानों, केरल राज्य महामारी अधिनियम और अन्य कानूनी प्रावधानों को लागू करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।’

यह नियम तब आया है जब कुछ दिनों पहले मंत्री वीना जॉर्ज ने कोविड -19 के बढ़ते प्रसार के लिए होम आइसोलेशन नियमों के उल्लंघन को ज़िम्मेदार ठहराया था, और कहा था कि केवल जिनके पास आवश्यक सुविधाएं हैं, उन्हें होम आइसोलेशन चुनना चाहिए और बाकी को घरेलू कोविड-देखभाल केंद्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

जॉर्ज ने स्वास्थ्य विभाग के एक अध्ययन के हवाले से कहा कि केरल में 35 फ़ीसद लोग घर से ही कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। होम क्वारंटाइन के तहत रखे गए लोगों को अपने कमरों से बाहर न निकलने की सलाह देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने 26 अगस्त को कहा कि घर के बाकी सदस्यों को घर के अंदर संक्रमण के ख़तरे के चलते मास्क पहनना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों को रोगी के बर्तन या किसी अन्य वस्तु का भी उपयोग नहीं करना चाहिए।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से 30 हज़ार से ज़्यादा संक्रमण के मामले दर्ज करने के बाद, केरल के कोविड -19 के दैनिक मामलों में 29,322 के साथ शुक्रवार को गिरावट देखी गई।

शुक्रवार को बीमारी से लगभग 23 हज़ार मरीज़ ठीक हो गए और 131 ने दम तोड़ दिया। इसके साथ, ठीक होने और मरने वालों की संचयी संख्या 3,883,186 और 21,280 हो गई है। राज्य में सक्रिय मामले 246,437 हैं।

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