जमानत मिलने के बाद भी अटकी आशीष मिश्रा की रिहाई, जानें वजह

by Priya Pandey
0 comment

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत मामले में हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी है। हालांकि, आशीष मिश्रा की रिहाई का मामला फंसता नजर आ रहा है। दरअसल, जमानत आदेश में धारा 302 और 120बी का जिक्र नहीं किया गया है।

जेल से बाहर आने के लिए करना होगा इंतजार

जानकारी के मुताबिक, आशीष के बेल के लिए कल बेल बांड और जमानतदार दाखिल नहीं हो पाएगा। दरअसल, कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। जिसके बाद अब आशीष के वकील की तरफ से बेल ऑर्डर संशोधित करने के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी। हत्या और षड्यंत्र की धाराएं जोड़ने के बाद जारी किए गए संशोधित आर्डर पर ही आशीष को रिहाई मिलेगी। लखनऊ बेंच में शुक्रवार को आदेश संसोधन के लिए अर्जी डाली जाएगी। ऐसे में राज्यमंत्री टेनी के बेटे को जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

 आशीष मिश्रा के वकील ने बताया कि वो बेल ऑर्डर में धारा 307 और 120बी को जुड़वाने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बेल ऑर्डर में करेक्शन होने के बाद ही आशीष मिश्रा को जमानत मिलेगी।

About Post Author