सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

by Priya Pandey
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दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था. इस बीच, मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली. उन्होंने पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी. उनके वकील ने कहा कि उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और वे अंतरिम जमानत के लिए आवेदन वापस लेना चाहते हैं.बता दें कि पिछले महीने पूनम जैन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुई थीं, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की गई थी. ईडी ने इसी मामले में 30 मई को पूनम के पति सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त डिजिटल उपकरणों से जानकारी निकालने के दौरान पूनम को मौजूद रहने के लिए कहा था. ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, पूनम जैन से इस मामले में छापेमारी के दौरान पहले जब्त किए गए उपकरणों से जानकारी निकालने के दौरान ईडी मुख्यालय में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया था.

जैन के पास स्वास्थ्य, बिजली और अन्य महकमे थे
सत्येंद्र जैन (57) को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं में 30 मई को गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं. वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार में मंत्री हैं और फिलहाल उनके पास कोई विभाग नहीं है. जैन के पास स्वास्थ्य, बिजली और अन्य महकमे थे.

2.85 करोड़ रू नकद और सोने के 133 सिक्के जब्त किए थे
एजेंसी ने कथित हवाला लेन-देन से जुड़े मामले में मंत्री को गिरफ्तार करने के बाद उनके परिवार और सहयोगियों के यहां कम से कम दो बार छापेमारी की थी. ईडी ने इस महीने उनके दो कारोबारी सहयोगियों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने दावा किया था कि 6 जून को सत्येंद्र जैन के परिवार और अन्य के यहां छापेमारी के बाद उसने 2.85 करोड़ रू नकद और सोने के 133 सिक्के जब्त किए थे.

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