मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

by Priya Pandey
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मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए कहा कि याचिकाएं सुनने के योग्य हैं। जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर पहले हमारा पक्ष सुनने की मांग करेंगे।दरअसल, विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को पोषणीय माना है, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल्स 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 31 मई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट के फैसले से ही यह तय हो गया है कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। 12 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अब इस मामले में अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी।

विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि याचिकाएं प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट से बाधित नहीं हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई सीधे तौर पर कर रहा है।

 

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