दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद लगा था कि शायद वे तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामला और पेचीदा हो गया। फैसला कब तक आएगा, इसकी डेट तय नहीं है।राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन अगले ही दिन मामले में ट्विस्ट आ गया। ED हाईकोर्ट पहुंच गई। उसने केजरीवाल को मिली जमानत को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की। साथ में ये भी दलील दी कि जब तक अपील पर सुनवाई न हो जाए, तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया जाए। यानी केजरीवाल को जो जमानत मिली है, उस पर रोक लगाई जाए। शुक्रवार को हाईकोर्ट में केवल स्टे पर सुनवाई हुई। अपील पर सुनवाई उसके बाद होगी।
हाईकोर्ट ने ED की अपील पर केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अपील पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी या नहीं, इस पर फैसला अगले दो या तीन दिन में आएगा। यानी अभी हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा, वह सिर्फ स्टे पर होगा, अपील पर नहीं। अपील पर सुनवाई में अभी काफी समय लगेगा। अगर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, तो अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे। ईडी की अपील पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे। लेकिन अगर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं दिया, तो केजरीवाल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा।