नोएडा में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग-बैनर लगाने वालों के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। नोएडा प्राधिकरण ने 5 एजेंसियों पर कार्रवाई करते हुए 5.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने दी है।

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नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी इंदू प्रकाश सिंह ने बताया कि, नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति के होर्डिंग, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री लगाने पर रोक है। पांच एजेंसियों ने बिना अनुमति के शहर के विभिन्न जगहों पर अवैध रूप से बैनर और होर्डिंग लगाया है। बुधवार को एक विशेष कार्रवाई के तहत नोएडा प्राधिकरण ने शहर के विभिन्न जगहों पर विभिन्न एजेंसी और कंपनियों द्वारा लगाए गए अवैध विज्ञापनों को हटाया।
उन्होंने बताया कि, पांच एजेंसियों ने यहां के विभिन्न जगहों पर अवैध रूप से होर्डिंग और बैनर लगवाये थे। प्रति एजेंसी पर 1.08 लाख रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया गया। कुल 5.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और गैर सरकारी संगठनों समेत निजी कार्यालयों और रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी बिना अनुमति विज्ञापन ना लगाने की चेतावनी दी गई है। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।