नोएडा अथॉरिटी ने लगाई फटकार तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्वीन्स टावर तोड़ने वाली कंपनी को दी बड़ी राहत, अब 28 अगस्त को ध्वस्त होंगे दोनों टावर

by Priya Pandey
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अब सुपरटेक ट्विन्स टावर 22 मई नहीं 28 अगस्त को तोड़ा जाएगा। यह फैसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुपरटेक ट्विन्स टावर तोड़ने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि, सुपरटेक के दोनों टावर को तोड़ने के लिए उनको 3 महीने का अतिरिक्त समय चाहिए। क्योंकि दोनों टावर काफी मजबूत बने हुए हैं बहुत इतने कम समय में दोनों टावर को तोड़ा नहीं जा सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन्स टावर को तोड़ने वाली कंपनी को 3 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया है।

आपको हम बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था कि, नोएडा में बने सुपरटेक ट्विन्स टावर को 22 मई तक किसी भी हालत में ध्वस्त किया जाना है। इसका जिम्मा अफ्रीकी कंपनी एडिफिस को मिला है। एडिफिस कंपनी के इंजीनियर नोएडा में है और ट्विन्स टावर ध्वस्तीकरण प्रोजेक्ट पर काफी तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं।

काफी तेजी के साथ काम करने के बावजूद भी कंपनी के इंजीनियर ने कहा कि, दोनों टावर को 22 मई तक तोड़ना असंभव है। जिसके बाद एडिफिस कंपनी के इंजीनियर ने नोएडा अथॉरिटी से 3 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। लेकिन नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और अन्य अधिकारियों ने अतिरिक्त समय देने के बजाय एजेंसी को फटकार लगा दी थी। जिसके बाद एजेंसी के इंजीनियर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन्स टावर तोड़ने के लिए 3 महीने का समय दे दिया है। अब दोनों टावर 28 अगस्त तक ध्वस्त किए जाने हैं।

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