दिल्ली में दिल्ली सरकार ने ओला (Ola), उबर ( Uber) और रैपिडो को बड़ा झटका दिया है। दरसल, सरकार ने इनकी बाइक टैक्सी पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। एक नोटिस में दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों को ले जाने के लिए गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, ऐप अभी भी बाइक टैक्सी सेवा बुक कर रहे हैं। इस मामले में अभी तक कैब कंपनियों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
नोटिस के अनुसार आदेश जारी होने के बाद भी बाइक को टैक्सी के रूप में चलाने वालों का चालान कटेगा। साथ ही यही नहीं नियम का उल्लंघन करने वाले बाइकरों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इस मामले को लेकर बता दे की सरकार ने बाइक टैक्सी की सेवा उपलब्ध कराने वाले सभी एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी जारी की है। साथ ही कहा हैं की अगर उन्होंने अपने एप पर बुकिंग जारी रखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर भी कठोर कार्रवाई होगी। वही इस नियम के उल्लंघन पर एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
सरकारी नोटिस के मुताबिक, निजी वाहनों को कमर्शियल टैक्सियों के रूप में उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार के इस कदम से कई ग्राहक भी प्रभावित होंगे जो कैब के बढ़ते किराए के बीच ओला, उबर और रैपिडो से सस्ता सफर करते हैं। कई लोग परिवहन के इस किफायती तरीके को भी पसंद करते हैं क्योंकि बाइक दिल्ली के यातायात में अधिक सुगम है।
बता दे की पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार का जुर्माना लगेगा और एक साल तक की जेल और गाड़ी जब्ती का भी प्रावधान है।