उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने क्रिसमस (Christmas) पर्व और नववर्ष (New Year) पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले से परमिशन लेना जरूरी कर दिया है। अगर बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आयोजकों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन से बिना अनुमति लिए क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न किया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क व अन्य स्थानों पर क्रिसमस डे व नव वर्ष की पार्टी आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है।