न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हाईकोर्ट ने चौकसी के भागने का खतरा होने की वजह से जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इससे पहले चौकसी के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल जमानत का हकदार है, क्योंकि उस पर लगाए गए आरोप जमानती धाराओं के तहत आते हैं। साथ ही वकीलों ने यह भी दलील दी कि चौकसी की सेहत ठीक नहीं है।
सरकार ने कहा भागने का खतरा
उधर सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चौकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर रखा है। अगर उसे जमानत दी गई, तो उसके भागने का खतरा बना रहेगा। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
बता दें इससे पहले की सुनवाई में डोमिनिका हाईकोर्ट ने चौकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए टाल दी दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद चौकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
क्या था पूरा मामला?
मेहुल चौकसी एंटीगुआ-बारबुडा में रह रहा था। लेकिन अचानक 23 मई को लापता हो गया और दो दिन बाद
डोमिनिका में पकड़ा गया लेकिन चौकसी का दावा था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा जेबरिका के साथ था। उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने वालों ने उसे पीटा लेकिन इस पूरी घटना के दौरान उसकी गर्लफ्रैंड ने कोई मदद नहीं की। इससे साफ पता चलता है कि वह अपहरण की साजिश में शामिल थी।
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