नोएडा में लिफ्ट रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना

by Priya Pandey
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उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एसकेलेटर अधिनियम-2024 के पालन के संबंध में बुधवार को डीएम ने बैठक की। बैठक में जनपद के विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और हाउसिंग सोसाइटी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान डीएम ने हाइराइज सोसायटियों के एओए प्रतिनिधियों समेत अन्य को अनिवार्य रूप से लिफ्ट का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। साफ किया कि जिन संचालकों या संस्थाओं ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन पर जुर्माना लगाने के साथ ही अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में करीब 80 हजार लिफ्ट हैं।पिछले साल लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी महज 3500 के आसपास लिफ्ट का पंजीकरण कराया गया है। ऐसे में अब कार्रवाई की तैयारी है। पंजीकरण में देरी पर अलग-अलग कैटेगिरी में जुर्माने का भी प्रावधान है। डीएम ने कहा कि यह अधिनियम जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। लिफ्ट के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने एओए प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अधिनियम की जानकारी अपने परिसर में रहने वाले नागरिकों को दें और लिफ्ट की नियमित जांच और रखरखाव पर भी ध्यान दें। इस दौरान पंजीकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, प्रक्रिया और तकनीकी मानकों के अनुपालन को लेकर संचालकों को जागरूक किया गया।

लिफ्ट एक्ट लागू होने के बाद भी जिले के लोग पंजीकरण करवाने में लापरवाही बरत रहे हैं। जिले में करीब 600 सोसायटियों में करीब 10 लाख आबादी रहती है। प्रशासन द्वारा लिफ्ट पंजीकरण की समय सीमा 15 मई रखी थी। इसके एक माह के बाद भी पंंजीकरण न कराने पर अब प्रति लिफ्ट 10 हजार जुर्माना वसूला जाएगा। गौतमबुद्ध नगर में करीब एक लाख लिफ्ट में अब तक सिर्फ 7700 लिफ्ट का पंजीकरण हुआ है। गौतमबुद्ध नगर में अलग-अलग ग्रुप हाउसिंग परियोजना, कंपनी, फैक्ट्री व निजी घरों में एक लाख से अधिक लिफ्ट संचालित हैं।

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