रेरा ने 13 बिल्डरों पर लगाया 1.39 करोड़ का जुर्माना, एक महीने में जमा करना होगा पैसा

by Priya Pandey
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उत्तर प्रदेश रेरा की 115 वीं प्राधिकरण बैठक हुई। बैठक में रेरा के अध्यक्ष ने रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने पर 13 बिल्डर (प्रमोटर) पर 1 करोड़ 39 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मौके पर प्रमोटर्स के 22 मामलों की सुनवाई हुई। जुर्माना जमा नहीं करने पर आरसी जारी की जाएगी। बैठक में टी.वेंकटेश, डॉ. दीपक स्वरुप सक्सेना, सचिव राजेश कुमार त्यागी मौजूद रहे। प्राधिकरण ने यह भी पाया की सबसे अधिक शिकायतें गौतमबुद्ध नगर व लखनऊ से दायर की जा रही है । वर्तमान में लगभग 47790 शिकायतें दर्ज की जा चुकी है जिनमें से लगभग 42700 का निष्पादन किया जा चुका है ।

प्राधिकरण द्वारा इस बात पर नाराजगी व्यक्त की गयी कि पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ प्रमोटर्स की ओर से प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा अपने आदेशों के कार्यान्वन व आवंटियों को शीघ्र न्याय दिलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा यह जुर्माना रेरा अधिनियम की धारा 38/63 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया। जिसमें प्राधिकरण के आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटर पर परियोजना की लागत के 5 प्रतिशत तक का अर्थदंड लगाने का प्राविधान है।

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