स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि बिभव का रसूक बड़ा है और वह एक प्रभावशाली आदमी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के करीबी और पीए बिभव ने हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी।दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा कि बिभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार भले ही केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हो लेकिन उनका रसूक बड़ा है. और वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है।
फिलहाल बिभव कुमार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। बिभव कुमार पर 13 मई को अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आपराधिक धमकी, महिला के साथ कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल और हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं।