दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को तलब किया। कोर्ट ने 7 को अगस्त उन्हें अदालत में रहने के आदेश जारी किए है। मानहानि का ये मामला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किया गया था। दरअसल, फरवरी 2023 में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी घोटाले का आरोपी बताया था।अशोक गहलोत ने कहा था कि एसओजी की जांच में संजीवनी घोटाले के अन्य गिरफ्तार आरोपियों के समान ही गजेंद्र सिंह शेखावत का जुर्म प्रमाणित हुआ है। इसके बाद शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था।गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को लेकर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को समन जारी कर दिया। उन्हें सात अगस्त को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है।
अप्रैल महीने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बदनाम किया और उन पर 900 करोड़ रुपये के संजीवनी क्रेडिट सोसायटी घोटाले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया। शेखावत ने दावा किया था कि जब राजस्थान सरकार ने मामले की जांच की तो उनका नाम कहीं भी सामने नहीं आया। शेखावत ने मांग की कि गहलोत पर आपराधिक मानहानि के लिए मुकदमा चलाया जाए और उनकी प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए उचित वित्तीय मुआवजे की मांग की जाए।