केंद्रीय अध्यादेश के खिलाफ सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, सोमवार को होगी सुनवाई

by Priya Pandey
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केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के तहत दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के तहत दिल्ली में सेवा देने वाले दानिक्स कैडर के ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित होगा।  इस प्राधिकरण के तीन सदस्य होंगे। जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के गृह प्रधान सचिव होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।

बता दें कि दिल्ली की आप सरकार आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से उसे काम नहीं करने दे रही है। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीती 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया और साफ किया था कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली के नौकरशाहों के तबादले और उनकी तैनाती कर सकती है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार विरोध कर रही है। अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम-घूमकर अध्यादेश के विरोध में विपक्षी नेताओं के समर्थन मांग रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से भी अध्यादेश का विरोध करने को कहा है।

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