राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख तय की है। यह तारीख सलमान खान की उस अपील पर सुनवाई के लिए दी गई, जो उन्होंने काला हिरण मामले में दोषी ठहराए जाने के लिए खिलाफ दायर की थी। अपील की सुनवाई अब राजस्थान हाईकोर्ट 22 सितंबर को करेगी। इसी मामले में सीजेएम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। वही फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्र व दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
पीटीआई के अनुसार जज मनोज कुमार गर्ग सलमान खान की अपील पर सुनवाई करेंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह सहित सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति पर भी सुनवाई करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी ठहराया और पांच साल की सजा भी सुनाई।
हाईकोर्ट में यह घटनाक्रम तब हुआ, जब सलमान खान की अपील को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया। यही कारण है कि अब दोनों अपीलों को एक साथ सूचीबद्ध किया गया है।
दूसरे पक्ष ने रखी अपनी बात
सलमान खान के खिलाफ खड़े वकील (अभियोजन पक्ष) महिपाल बिश्नोई ने कहा, ‘सलमान खान के वकीलों ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिससे उनके खिलाफ दायर अपील को राज्य सरकार द्वारा दायर अपील के साथ जोड़ दिया जाए।’ वह आगे कहते हैं, ‘कुछ तकनीकी कारणों से केस ट्रांसफर में देरी हुई और इसलिए दोनों अपीलों पर सुनवाई लंबे समय से रुकी हुई थी।’
साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर जिले के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। सलमा खान को इस केस में सजा भी हुए। जबकि सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम को बरी कर दिया गया। सलमान खान ने खुद को दोषमुक्त साबित करने के लिए ही अपील दायर की। जबकि राज्य सरकार ने बाकी एक्टर्स को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगने के लिए अपील दायर की है।

