Asaram Case: आसाराम को बड़ा झटका, कोर्ट ने शिष्या से दुष्कर्म मामले में ठहराया दोषी

by Priya Pandey
0 comment

गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने सोमवार को आसाराम बापू को 2013 में दर्ज एक शिष्या से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया। सत्र अदालत के न्यायाधीश डीके सोनी ने अपना आदेश मंगलवार यानी कि 31 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया। मामले में मंगलवार को सजा की घोषणा होगी।अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आसाराम बापू ने 2001 से 2006 के बीच उस महिला से कथित तौर पर कई बार दुष्कर्म किया, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने आश्रम में रह रही थी। मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों- ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था. इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया था. आसाराम इस समय जोधपुर जेल में बंद है. आसाराम को कल सजा सुनाई जाएगी.

विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने कहा, ‘अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है और आसाराम को धारा 376 2(सी) (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध) और अन्य प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया है।’ मालूम हो कि आसाराम वर्तमान में एक अन्य दुष्कर्म के मामले में जोधपुर की जेल में बंद है।

बता दें कि सूरत की दो बहनों ने अक्टूबर 2013 में आसाराम बापू और सात अन्य के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध रूप से बंद करने का मामला दर्ज कराया था। जिनमें से एक की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। छोटी बहन ने शिकायत में कहा था कि नारायण साईं ने 2002 से 2005 के बीच उसके साथ बार-बार रेप किया।

 

About Post Author