दिल्ली कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी। बृजभूषण ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी। बृजभूषण ने दावा किया था कि घटना के दिन, 7 सितंबर 2022 को वह भारत में नहीं थाएडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर सुनवाई की। बृजभूषण शरण सिंह ने मामले को आरोप तय होने से पहले अर्जी दाखिल कर दावा किया था कि वो घटना के वक्त भारत में मौजूद ही नहीं था। अपने पक्ष में उन्होंने अपनी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) पेश की थी। अनुरोध किया गया था कि इस एंगल से आगे जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी से पूछा कि आरोपी की CDR विश्वसनीय दस्तावेज है या नहीं? जांच अधिकारी ने कहा कि यह अविश्वसनीय दस्तावेज नहीं है।